📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election Commission of India
राजनीति
दिल्ली के ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं? फॉर्म‑6 जमा करें 25 नवम्बर तक
✍️ TripuraTimes.com
🗓 04 नव. 2026, 09:39 PM
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भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न दिखने वाले निवासियों के लिए सुधार का अवसर दिया है। 25 नवम्बर से पहले फॉर्म‑6 जमा करना अनिवार्य है।
भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है और जनता को अपने नाम की जाँच करने का आग्रह किया है। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं दिखता, उन्हें फॉर्म‑6 के माध्यम से सुधार का अनुरोध करना होगा।
फॉर्म‑6 ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से या दिल्ली के विभिन्न बूथ स्तर अधिकारी (BLO) कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। इस सुधार का अंतिम दिनांक 25 नवम्बर निर्धारित किया गया है, जिसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से शीघ्रता से ड्राफ्ट सूची की जाँच करने और समय सीमा के भीतर फॉर्म‑6 जमा करने का अनुरोध किया है, ताकि आगामी चुनावों में उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।
मतदाता आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट सूची एवं फॉर्म‑6 डाउनलोड किया जा सकता है, जहाँ जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया भी उपलब्ध है।
फॉर्म‑6 ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से या दिल्ली के विभिन्न बूथ स्तर अधिकारी (BLO) कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। इस सुधार का अंतिम दिनांक 25 नवम्बर निर्धारित किया गया है, जिसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से शीघ्रता से ड्राफ्ट सूची की जाँच करने और समय सीमा के भीतर फॉर्म‑6 जमा करने का अनुरोध किया है, ताकि आगामी चुनावों में उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।
मतदाता आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट सूची एवं फॉर्म‑6 डाउनलोड किया जा सकता है, जहाँ जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया भी उपलब्ध है।