📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
राजनीति
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेआई से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की याचिका को खारिज किया
✍️ Amar Ujala
🗓 28 अक्टू. 2026, 06:02 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के दावों में कोई आधार नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के दावों में कोई कानूनी आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने सीजेआई से इतनी बड़ी राशि क्यों मांगी है, यह जानकारी अभी तक खुली नहीं है। यह खारिज उच्च न्यायालय में मामलों को सुनने के लिए आवश्यक कड़े कानूनी मानकों को दर्शाती है।