📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Correctinfo86
अपराध
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जब वह पीड़िता से शादीशुदा थे
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 04 नव. 2026, 03:36 PM
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महाराष्ट्र की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली थी।
महाराष्ट्र की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने बताया कि आरोपी ने अपराध के बाद पीड़िता से शादी कर ली थी, परंतु किसी भी रियायत से इनकार कर दिया।
यह निर्णय दर्शाता है कि वैवाहिक संबंध अपराध की गंभीरता को कम नहीं करते। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त सजा देना आवश्यक है।
आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, परंतु उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। यह सजा राज्य के भीतर एक जेल में काटनी पड़ेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत में दुष्कर्म के खिलाफ न्यायिक रुख को मजबूत करता है। पीड़ित संरक्षण संगठनों ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह स्पष्ट संदेश देता है कि दुष्कर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय दर्शाता है कि वैवाहिक संबंध अपराध की गंभीरता को कम नहीं करते। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त सजा देना आवश्यक है।
आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, परंतु उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। यह सजा राज्य के भीतर एक जेल में काटनी पड़ेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत में दुष्कर्म के खिलाफ न्यायिक रुख को मजबूत करता है। पीड़ित संरक्षण संगठनों ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह स्पष्ट संदेश देता है कि दुष्कर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।