📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
राजनीति
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुमान को रोका
✍️ India Today
🗓 31 अक्टू. 2026, 01:49 AM
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की गणना हेतु उपयोग किए जा रहे जनसंख्या अनुमान पर रोक लगा दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार किए गए नवीनतम जनसंख्या अनुमान के उपयोग को रोकने का आदेश दिया है, जो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों के निर्धारण का आधार है।
यह अनुमान, गोवा सरकार द्वारा हालिया जनगणना डेटा के आधार पर तैयार किया गया था, और इसका उद्देश्य एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करना था। कोर्ट की इस रोक के कारण मौजूदा आरक्षण व्यवस्था अभी के लिए बरकरार रहेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण कोटा में कोई भी बदलाव विश्वसनीय और अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित हो। आगे की सुनवाई में इस आंकड़े की वैधता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
अंतिम निर्णय तक, एसटी‑आरक्षित विधानसभा सीटों की वर्तमान संरचना अपरिवर्तित रहेगी, जिससे समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा।
यह अनुमान, गोवा सरकार द्वारा हालिया जनगणना डेटा के आधार पर तैयार किया गया था, और इसका उद्देश्य एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करना था। कोर्ट की इस रोक के कारण मौजूदा आरक्षण व्यवस्था अभी के लिए बरकरार रहेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण कोटा में कोई भी बदलाव विश्वसनीय और अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित हो। आगे की सुनवाई में इस आंकड़े की वैधता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
अंतिम निर्णय तक, एसटी‑आरक्षित विधानसभा सीटों की वर्तमान संरचना अपरिवर्तित रहेगी, जिससे समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा।