📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / User:Samy293
अपराध
बिहार: पत्नी की हत्या के चार साल बाद पति को आजीवन कारावास की सजा
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 30 अक्टू. 2026, 10:37 PM
👁 3
रोहतास जिले में एक न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्होंने चार साल पहले फोन पर बातचीत को लेकर नाराज होकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
बिहार के रोहतास जिले में एक न्यायालय ने लगभग चार वर्ष पुराने हत्या केस में फैसला सुनाया है। टीपा गांव के पंकज सिंह को उनकी पत्नी ज्योति सिंह की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामले की विवरणों के अनुसार, यह घटना लगभग चार साल पहले हुई थी। पंकज सिंह को अपनी पत्नी से फोन पर बात करने से नाराज होकर उन्होंने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में घटी थी।
हत्या के बाद पीड़ित के पिता ने अपने बेटे-दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया। अब न्यायालय ने सबूतों की जांच के बाद आरोपी को कानून के तहत अधिकतम सजा सुनाई है।
यह फैसला परिवार को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे चार साल लंबे इंतजार के बाद मामला निपट गया है।
मामले की विवरणों के अनुसार, यह घटना लगभग चार साल पहले हुई थी। पंकज सिंह को अपनी पत्नी से फोन पर बात करने से नाराज होकर उन्होंने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में घटी थी।
हत्या के बाद पीड़ित के पिता ने अपने बेटे-दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया। अब न्यायालय ने सबूतों की जांच के बाद आरोपी को कानून के तहत अधिकतम सजा सुनाई है।
यह फैसला परिवार को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे चार साल लंबे इंतजार के बाद मामला निपट गया है।