📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amitbalani
जीवनशैली
भोपाल मंडल रेलवे का चेतावनी: ट्रेन में गाने-वीडियो पर जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 28 अक्टू. 2026, 06:40 PM
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भोपाल मंडल रेलवे ने ट्रेन में गाने, वीडियो और रील चलाने पर चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है।
भोपाल मंडल रेलवे ने ट्रेन में गाने, वीडियो और रील चलाने पर सख्त चेतावनी दी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इयरफोन का उपयोग करें और साथी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें। मंडल ने जोर देकर कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक जेल शामिल है। यह कदम सभी यात्रियों के लिए एक शांत और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।